नई दिल्ली : देश में कोरोनाकाल के चलते लॉकडाउन के बीच शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की केंद्र सरकार द्वारा इजाजत देदी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है।
नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें : मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाय किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है।
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हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं :केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों)में नहीं दी गई है।
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करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन : गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।
मॉल, शॉपिंग कॉम्पेलेक्स को करना होगा इंतजा : आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।
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