DM के आदेश अनुसार मथुरा वृंदावन के लिए स्थापित की गई नई गाइडलाइन

* शासन के आदेशों के बाद खुलेगा बाजार, हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे एक दुकान


वृन्दावन : [टाईम फॉर न्यूज़-कृष्णा शर्मा] शासन के सख्त आदेशों के चलते पालन करना होगे नए नियम।  दुकानदार और स्टाफ को फेस कवर शील्ड, फेस मास्क, हेंड ग्लब्ज़, सनेटाइज़र आदि की प्रतिष्ठान में रखनी होगी व्यवस्था यदि ग्राहक दुकान या कार्यालय के अंदर भी आता है तो डिजिटल थरमामीटर मशीन एवं हेंड सनेटाइज़र के साथ एक व्यक्ति रहेगा गेट पर ग्राहक के साथ एवं ग्राहकों के बीच निर्धारित सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी  दुकानदार की ही होगी ज़रा सी लापरवाही होने पर दुकान सीज़ कर दी जाएगी।



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सभी व्यापारियों द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रुप से समर्थन करते हैं बाजार को खुले में व्यापार मंडल का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है I


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